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छाल क्षेत्र में फटाका दुकानों में विस्फोटक अधिनियम की उड़ाई जा रही है धज्जियां विस्फोटक अधिनियम और शासन की एडवाइजरी का उलंघन 

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छाल क्षेत्र में फटाका दुकानों में विस्फोटक अधिनियम की उड़ाई जा रही है धज्जियां

विस्फोटक अधिनियम और शासन की एडवाइजरी का उलंघन 

 

 जय जोहार इंडिया TV रायगढ़/धरमजयगढ़ छाल क्षेत्र में पटाखा विक्रेताओं द्वारा खुलकर नियमों की उड़ाई जा रही है धज्जियाँ, शासन के द्वारा जारी एडवायजरी के अनुसार पटाखा दुकान में किसी भी ज्वलनशील पदार्थ जैसे कपड़ा, बांस तत्व इत्यादि का न होना, प्रत्येक फटाखा दुकानों में 200 लीटर पानी का ड्रम, रेत एवं सीजफायर रखना अनिवार्य है, प्रत्येक दुकानों की दूरी तय किया गया है जिसमें एक दूसरे से तीन मीटर की दूरी बनाकर दुकान लगाना है,
और दुकानों के निर्माण में टीनसेड लगाना अनिवार्य है, लेकिन यहां के फटाका व्यवसाईयों के द्वारा इस नियमों का खुलेआम उलंघन करते हुए देखा जा सकता है, शासन-प्रशासन के गाईड लाईन को स्थानीय प्रशासन के द्वारा अनदेखा किया जा रहा है, अगर कोई अनहोनी घटना होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा..? यह बड़ा सवाल है??

 

 

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