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रामनवमी 17 अप्रैल को शुष्क अवधि घोषित….कलेक्टर ने जारी किया आदेश
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रामनवमी 17 अप्रैल को शुष्क अवधि घोषित….कलेक्टर ने जारी किया आदेश
जय जोहार इंडिया TV न्यूज नेटवर्क 15 अप्रैल 2024 कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कार्तिकेया गोयल ने छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए
कानून व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए लोकशांति के परीरक्षण हेतु 17 अप्रैल 2024 रामनवमी के दिन जिला रायगढ़ अंतर्गत संचालित मदिरा दुकानों, होटल बारों तथा देशी मदिरा भंडारण भाण्डागार, रायगढ़ को अपरान्ह 2 बजे से बंद रखने हेतु शुष्क अवधि घोषित किया है। उक्त शुष्क अवधि में मदिरा का संपूर्ण संव्यवहार प्रतिबंधित रहेगा।।

