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बिजली करेंट से मासूम की मौत का खुलासा — धरमजयगढ़ पुलिस ने अवैध कनेक्शन और घोर लापरवाही पर दो आरोपियों को किया गिरफ्तार*

कीदा, छत्तीसगढ़, रायगढ़, धरमजयगढ़

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बिजली करेंट से मासूम की मौत का खुलासा — धरमजयगढ़ पुलिस ने अवैध कनेक्शन और घोर लापरवाही पर दो आरोपियों को किया गिरफ्तार

 

    जय जोहार इंडिया TV न्यूज *22 मई 2025, रायगढ़*- ज़िले के धरमजयगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम सेमीपाली में शादी समारोह के दौरान सात वर्षीय बच्ची की करंट लगने से हुई मौत के मामले में धरमजयगढ़ पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस जांच में यह तथ्य सामने आया कि विवाह आयोजन में बिजली के अवैध कनेक्शन और घोर लापरवाही के चलते यह दर्दनाक हादसा हुआ। मासूम शिवानिया राठिया की मौत के मामले में थाना प्रभारी धरमजयगढ़ निरीक्षक कमला पुसाम ठाकुर ने संवेदनशीलता दिखाते हुए अब तक की मर्ग जांच, पीएम रिपोर्ट और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान के आधार पर पुलिस ने दिवाली राठिया और मनबोध राठिया को उपेक्षापूर्ण कार्य से मृत्यु और विद्युत अधिनियम की धाराओं के तहत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया।

           घटना की रिपोर्ट मर्ग क्रमांक 41/2025 धारा 194 बीएनएसएस के तहत दर्ज की गई थी। प्रार्थी फिरसिंह राठिया ने बताया कि दिनांक 18 मई को उनके गांव के विक्रम राठिया के घर में शादी समारोह के दौरान दिवाली राठिया द्वारा सीधे बिजली खंभे से तार खींचकर अवैध रूप से विद्युत कनेक्शन लिया गया था। इस तार का प्लास्टिक कवर कई जगह से क्षतिग्रस्त था। आयोजन स्थल पर लोहे के पोल में टेंट लगाया गया था, जिससे छू जाने के कारण पोल में करंट आ गया। मृतिका शिवानिया राठिया खेलते-खेलते इसी पोल से झूल गई, जिससे उसे करंट लगा और मौके पर ही उसकी मौत हो गई।
      पुलिस ने मर्ग जांच में गवाहों के बयान, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, घटनास्थल की पड़ताल और विद्युत विभाग से प्राप्त तथ्यों के आधार पर पाया कि दिवाली राठिया ने बिना किसी सुरक्षा उपायों के कटे-फटे तारों से सीधे बिजली खंभे से सप्लाई लिया था, जिससे पोल में करंट दौड़ गया। वहीं, टेंट और साउंड सिस्टम की निगरानी में लगे कर्मचारी मनबोध राठिया ने भी पोल में करंट प्रवाह की जानकारी होने के बावजूद इसे अनदेखा किया, जिससे हादसा टल नहीं सका।
         धरमजयगढ़ थाना प्रभारी निरीक्षक कमला पुसाम ठाकुर के नेतृत्व में आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 144/2025 धारा 106(1), 3(5) बीएनएस एवं 136(1)(ए), 137 विद्युत अधिनियम के तहत अपराध दर्ज कर आरोपी- दिवाली राठिया पिता रामसिंह राठिया उम्र 43 वर्ष साकिन सेमीपाली थाना धरमजयगढ़ जिला रायगढ़ (छ.ग.) व मनबोध राठिया पिता विपतराम राठिया उम्र 23 वर्ष साकिन सेमीपाली थाना धरमजयगढ़ जिला रायगढ़(छ.ग.) को उनके घर से दबिश देकर गिरफ्तार किया गया। दोनों को रिमांड पर भेज दिया गया है और आगे की विवेचना जारी है।

           पुलिस अधीक्षक श्री दिव्यांग कुमार पटेल के मार्गदर्शन एवं एसडीओपी धरमजयगढ़ श्री सिद्धांत तिवारी के सतत पर्यवेक्षण पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया जिसमें थाना प्रभारी धरमजयगढ़ निरीक्षक कमला पुसाम ठाकुर व उनके स्टाफ की अहम भूमिका रही ।

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