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तंबाकू नियंत्रण कानून का क्रियान्वयन के संबंध में ग्राम पंचायत सचिवों को दिया गया प्रशिक्षण

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तंबाकू नियंत्रण कानून का क्रियान्वयन के संबंध में ग्राम पंचायत सचिवों को दिया गया प्रशिक्षण

 

प्रमोद कुमार सोनवानी – पेंड्रा (जय जोहार इंडिया TV) राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत ग्राम स्तर पर तंबाकू नियंत्रण कानून का क्रियान्वयन सुनिश्चित के संबंध में आज गौरेला एवं पेंड्रा जनपद पंचायत के चयनित ग्राम पंचायतों के सचिवों के एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के जिला नोडल डॉ. पारस जैन ने बताया कि जिला पंचायत डीआरडीए के सभाकक्ष आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में कोटपा अधिनियम 2003 के तहत की जाने कार्यवाही के बारे में बताया गया। संभागीय सलाहकार संजय नामदेव ने कोटपा अधिनियम 2003 के धाराओं की जानकारी दी। ई-सिगरेट अधिनियम एवं हुक्का प्रबंध छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा संशोधित अधिनियम की जानकारी प्रदान की गई। सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम की धारा 4 सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान पूर्ण रूप से प्रतिबंधित एवं धारा 6 नाबालिकों के द्वारा तंबाकू उत्पाद का विक्रय एवं नाबालिकों को वितरण व शैक्षणिक संस्थान के 100 गज के दायरे पर तंबाकू उत्पाद की बिक्री पूर्ण रूप से प्रतिबंध का क्रियान्वयन किए जाने हेतु ग्राम पंचायत सचिवों को अधिकृत किया गया है, जिसके तहत उनके द्वारा 200 रूपए तक की चालानी कार्यवाही की जाएगी।

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