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कोटपा एक्ट के तहत कार्यवाही सुनिश्चित करें -कलेक्टर गोयल

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कोटपा एक्ट के तहत कार्यवाही सुनिश्चित करें -कलेक्टर गोयल
रायगढ़, 9 जनवरी 2024/ कलेक्टर श्री कार्तिकेया गोयल की अध्यक्षता में आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक सह एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।
बैठक में सीईओ जिला पंचायत श्री जितेन्दर यादव, डीएफओ रायगढ़ सुश्री स्टायलो मण्डावी, अपर कलेक्टर श्री राजीव कुमार पाण्डेय उपस्थित रहे।
          बैठक में कलेक्टर श्री गोयल ने कोटपा एक्ट के तहत कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु आदेश जारी करवाने के निर्देश दिए, ताकि संबंधित अधिकारी एक्ट के तहत कार्यवाही कर सकें। उन्होंने तंबाकू मुक्त कार्यालय घोषित किए जाने हेतु सभी संस्था प्रमुखों को निर्देश दिए कि शीघ्र मापदंडों को पूर्ण कर कार्यालय को तंबाकू मुक्त घोषित करें। साथ ही उन्होंने समस्त शैक्षणिक संस्थानों को तंबाकू मुक्त घोषित किए जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही कर जानकारी स्वास्थ्य विभाग को प्रेषित किए जाने हेतु निर्देशित किया।
           बैठक में सीएमएचओ डॉ.आर.एन.मंडावी ने 12 जनवरी 2024 को राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर तंबाकू जागरूकता व तंबाकू मुक्त संस्थान का क्रियान्वयन तंबाकू मॉनीटरिंग एप (टीएमए) तथा सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 ई-सिगरेट व हुक्का बार प्रतिबंधित किये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा संशोधित अधिनियम 2021 के क्रियान्वयन विषय पर चर्चा कर जिला स्तरीय समन्वय समिति के सदस्यों को जानकारी प्रदान की गई। संभागीय प्रतिनिधि श्री संजय नामदेव द्वारा तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान एवं तंबाकू उत्पाद कोटपा अधिनियम 2003 की समस्त धाराओं की जानकारी दी गई। जिला कार्यक्रम प्रबंधक सुश्री रंजना पैंकरा के द्वारा जिले में समस्त पान ठेलाओ में तंबाकू उत्पाद की हो रही प्रचार-प्रसार एवं अनौपचारिक रूप से क्रय-विक्रय पर प्रतिबंध लगाये जाने हेतु चर्चा की गई।

उक्त बैठक के दौरान समस्त पान ठेलाओ में कोटपा एक्ट 2003 की सख्ती से पालन कर विक्रय किये जाने हेतु निर्देश दिये गये एवं शैक्षणिक संस्थान (100 गज ) के दायरे आस पास में स्थित सभी पान ठेलाओ को हटाए जाने हेतु निर्देशित किया गया एवं ड्रग इंस्पेक्टर, पुलिस, श्रम, निगम इत्यादि को संयुक्त रूप से टीम बनाकर चलानी कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देश दिये गये।

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