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लोकसभा निर्वाचन में मतदाताओं को लुभाने, प्रभावित करने वाले सामग्रियों पर सख्ती से कार्यवाही करें-कलेक्टर कार्तिकेया गोयल 

जय जोहार इंडिया TV न्यूज नेटवर्क

लोकसभा निर्वाचन में मतदाताओं को लुभाने, प्रभावित करने वाले सामग्रियों पर सख्ती से कार्यवाही करें-कलेक्टर कार्तिकेया गोयल 

सामग्री वाहनों की जांच के समय वैध दस्तावेज के रूप में टैक्स इनवाइस अथवा ई-वे बिल होना जरूरी

फ्लाइंग स्क्वायड टीम, जीएसटी एवं स्थैतिक निगरानी दल को कार्यवाही के संबंध में दिया गया प्रशिक्षण

जय जोहार इंडिया TV न्यूज नेटवर्क भारत के सबसे लोकप्रिय चैनल :- jaijoharindiatv.com रायगढ़, 28 मार्च 2024/ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कार्तिकेया गोयल की उपस्थिति में आज फ्लाइंग स्क्वायड टीम, जीएसटी एवं स्थैतिक निगरानी टीम को प्रशिक्षण दिया गया। कलेक्टर श्री गोयल ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले में आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी हैं।

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आगामी होने वाले लोकसभा निर्वाचन में मतदाताओं को लुभाने, प्रभावित करने वाले सामग्रियों पर सख्ती से कार्यवाही करें। जिसके लिए सभी फ्लाइंग स्क्वायड टीम नियमित कार्यवाही करते हुए रिपोर्टिंग करें। इसके साथ ही मिलने वाले शिकायतों पर त्वरित कार्यवाही करें। उन्होंने सभी टीमों को समन्वय से कार्य करने के लिए निर्देशित किया। इस दौरान अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजीव कुमार पाण्डेय, संयुक्त कलेक्टर ऋषा ठाकुर, एसडीएम प्रवीण तिवारी, डिप्टी कलेक्टर समीर बड़ा सहित विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

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कलेक्टर गोयल ने कहा कि जिले में निर्वाचन के मद्देनजर कैश, ज्वेलरी, शराब एवं प्रलोभन सामग्रियों का परिवहन हो सकता है, लिहाजा सभी टीमें मुश्तैदी के साथ कार्य करें। इस दौरान उन्होंने जीएसटी विभाग से जिले में स्थित वेयर हाउस, गोडाउन के संबंधित जानकारी लेते हुए गारमेंट्स, किचन सामग्री, स्पोर्ट्स समान के अवैध भंडारण की मौके पर जांच एवं कार्यवाही हेतु निर्र्देशित किया। उन्होंने कहा कि जिला अंतर्राज्यीय सीमा से लगा हुआ है। अत: बॉर्डर से किसी भी प्रकार का अवैध शराब परिवहन नहीं होना चाहिए। इसके अलावा शॉपिंग साईट पर नजर रखने एवं बल्क में होने वाले डिलीवरी पर जांच के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने प्रशिक्षण में उपस्थित अधिकारियों के शंका का समाधान भी किया।

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जीएसटी अधिकारी ने बताया कि निर्वाचन में प्रलोभन के लिए दी जाने वाली मुफ्त की वस्तुएं जैसे कपड़े, जूते, किचन समान आदि के परिवहन वाहनों की जांच के समय वैध दस्तावेज के रूप में टैक्स इनवाइस अथवा ई-वे बिल होना आवश्यक हैं। उन्होंने दोनों बिलों के जांच के संबंध में उपस्थित अधिकारियों को विस्तृत जानकारी दी। प्रशिक्षण में एफएसटी को सी-विजिल के उपयोग करने संबंधी आवश्यक दिशा-निर्देश के साथ ही किए गए कार्यवाही को इएसएमएस (इलेक्शन सीजर मैनेजमेंट सिस्टम) में अपडेट करने के संबंध में जानकारी दी गई। कलेक्टर  गोयल ने कहा कि जांच के फलस्वरूप कैश वस्तुओं के जप्त होने की स्थिति में संबंधित व्यक्ति वैध दस्तावेज के साथ कलेक्टोरेट के कक्ष क्रमांक 21 में उपस्थित होकर अपील प्रस्तुत कर सकते हैं। आयोजित प्रशिक्षण में कलेक्टर गोयल ने एफएसटी, एसएसटी को निर्देशित किया कि कार्य के दौरान निष्पक्षता तथा सामान्य शिष्टाचार का ध्यान रखा जाए।

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कलेक्टर गोयल ने कहा कि वाहनों की जांच के दौरान वीडियोग्राफी सुनिश्चित करें। संदिग्ध व्यक्ति अथवा बड़ी रकम मिलने पर सोर्स की जानकारी ले एवं संदेह होने पर संंबंधित टीम से समन्वय करते हुए कार्यवाही करें। उन्होंने कहा कि धार्मिक एवं राजनीतिक आयोजन हेतु एसडीएम की अनुमति अनिवार्य है। फ्लाईंग स्क्वायड टीम ऐसे आयोजन में प्राप्त अनुमति की जांच सुनिश्चित करें। इसके साथ ही बैंकों के क्यूआर लगे कैश वाहनों के मूवमेंट को प्रभावित किए बिना जांच सुनिश्चित किया जाए।

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