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ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के पालन हेतु जिलेभर में 18 मई को होगी विशेष ग्राम सभा

शत-प्रतिशत उपस्थिति का लक्ष्य: सरपंच, पंच और सचिवों को सौंपी गई गणपूर्ति की जिम्मेदारी

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के पालन हेतु जिलेभर में 18 मई को होगी विशेष ग्राम सभा

शत-प्रतिशत उपस्थिति का लक्ष्य: सरपंच, पंच और सचिवों को सौंपी गई गणपूर्ति की जिम्मेदारी

छाल/रायगढ़/ जिले की सभी ग्राम पंचायतों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के प्रभावी पालन और जनजागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 18 मई को विशेष ग्राम सभा आयोजित की जाएगी।
कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी ने राज्य स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), विकास भवन नया रायपुर अटल नगर के पत्र क्रमांक तथा छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 6(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस संबंध में जिले के सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों में 18 मई 2026 को शाम 4 बजे विशेष ग्राम सभा आयोजित करने हेतु आदेश जारी किया है। ग्राम सभा में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों, सिविल अपील एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 के प्रावधानों के पालन और क्रियान्वयन पर चर्चा की जाएगी। कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 6(2)(क) के तहत ग्राम सभा में गणपूर्ति के साथ-साथ सदस्यों की शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी संबंधित सरपंच, पंच एवं सचिव की होगी।
साथ ही ग्राम सभा की कार्यवाही छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 129ख(3) के अनुसार संचालित की जाएगी। प्रशासन ने सभी संबंधित अधिकारियों और पंचायत प्रतिनिधियों को निर्देशित किया है कि ग्राम सभाओं का आयोजन गंभीरता और प्रभावी सहभागिता के साथ सुनिश्चित किया जाए। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

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