पुरानी उधारी रूपये मांगी तो, महिला के घर में घुसकर गाली-गलौज, मारपीट और जान से मारने की धमकी,
छत्तीसगढ़, रायगढ़, घरघोड़ा
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पुरानी उधारी रूपये मांगी तो, महिला के घर में घुसकर गाली-गलौज, मारपीट और जान से मारने की धमकी,
रायगढ़, 9 जून 2026: वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के कड़े निर्देशन में थाना घरघोड़ा पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा और त्वरित न्याय को प्राथमिकता देते हुए एक बड़ी कार्रवाई की है। महिला से मारपीट करने वाले दो सगे भाइयों को पुलिस ने घटना के 24 घंटे के भीतर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है।
क्या है पूरा मामला?
थाना घरघोड़ा में दर्ज रिपोर्ट के अनुसार, प्रार्थिया धनेश्वरी साहू (उम्र 42 वर्ष, निवासी बैहामुड़ा) छाल रोड पर अपने घर से लगे ढाबे का संचालन करती हैं। उन्होंने करीब एक वर्ष पूर्व अपने परिचित जितेन्द्र साहू को ज़रूरत पड़ने पर ₹5,000 उधार दिए थे। जब भी प्रार्थिया अपने पैसे वापस मांगती, आरोपी टालमटोल करता रहा।

आरोप घर में घुसकर किया हमला:
दिनांक 08 जून 2026 को शाम करीब 4:00 बजे आरोपी जितेन्द्र साहू अपने भाई राजेन्द्र साहू के साथ अचानक महिला के ढाबा-नुमा घर में घुस आया। उधार के पैसों की बात पर विवाद करते हुए दोनों भाइयों ने महिला के साथ गाली-गलौज की, मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज किया।
⚖️ पुलिसिया कार्रवाई और कानूनी धाराएं
महिला की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए थाना प्रभारी घरघोड़ा निरीक्षक कुमार गौरव साहू के नेतृत्व में एक विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दबिश दी और दोनों आरोपियों को धर-दबोचा।
पंजीबद्ध अपराध क्रमांक: 190/2026 भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराएं: 333, 296, 351(3), 115(2) एवं 3(5) के तहत मामला दर्ज।
गिरफ्तार आरोपियों के नाम: जितेन्द्र साहू पिता मधुसूदन साहू (उम्र 21 वर्ष) – निवासी बैहामुड़ा, राजेन्द्र साहू पिता मधुसूदन साहू (उम्र 19 वर्ष) – निवासी बैहामुड़ा
न्यायिक हिरासत: पर्याप्त साक्ष्य और पूछताछ के बाद दोनों आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड (जेल) पर भेज दिया गया है।।



