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HC का जिला शिक्षा अधिकारी बलरापुर को लोक शिक्षण संचनालय द्वारा जारी पदांकन के संबंध में निर्देश जारी 

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माननीय उच्च न्यायालय का जिला शिक्षा अधिकारी बलरामपुर को लोक शिक्षण संचनालय द्वारा जारी पदांकन के संबंध में जारी निर्देश दिनांक 7 फरवरी 2022 के निर्देश 4 का पालन करते हुए पदाकन करने का निर्देश

नेहरू देवांगन जी की खास रिपोर्ट

HC का जिला शिक्षा अधिकारी बलरापुर को लोक शिक्षण संचनालय द्वारा जारी पदांकन के संबंध में निर्देश जारी 

जय जोहार इंडिया टीवी न्यूज पोर्टल jaijoharindiatv.com छत्तीसगढ़ बिलासपुर :- संक्षिप्त में मामला इस प्रकार है कि *श्रीमती मगदली कुजूर* सहायक शिक्षक के पद पर *शासकीय प्राथमिक शाला भूसापारा, विकासखंड कुसमी, जिला बलरामपुर* में पदस्थ था, जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा जारी पदोन्नति आदेश दिनांक *14.10.2022* को श्रीमती कुजूर की पदोन्नति सहायक शिक्षक के पद से *प्रधान पाठक प्राथमिक शाला*

के पद पर की गई और उसको पदोन्नति के बाद *प्राथमिक शाला तहसीलपारा कुसमी विकासखंड कुसमी जिला बलरामपुर* में पदस्थ किया गया, परंतु याचिकाकर्ता जहां पदस्ती थी (प्राथमिक शाला भूसापारा, विकासखंड कुसमी जिला बलरामपुर रामानुजगंज ) वहां प्रधान पाठक प्राइमरी स्कूल का पद रिक्त होने के बाद भी जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा उन्हें अन्यत्र भेज दिया गया, जबकि लोक शिक्षण संचनालय छत्तीसगढ़ की प्रदांकन के संबंध में 7 फरवरी 2022 को एक दिशा निर्देश जारी किया गया था इसके निर्देश क्रमांक 4 के अनुसार यथासंभव प्रदानकर अगर रिक्त पद हो तो इस संस्था में किया जावे , इस निर्देश को न मानते हुए एवं उसका उल्लंघन करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा याचिका करता को अन्यत्र पदस्थ कर दिया गया, उक्त बात से पीड़ित होकर याचिका करता के द्वारा मान्य उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका प्रस्तुत कर प्रार्थना किया गया कि उनको उसी संस्था में पदस्थ किया जाए जहां वह सहायक शिक्षक के पद पर कार्यरत थी, इस मामले पर सुनवाई करते हुए माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिया गया है की याचिका करता की प्रदांकन को पुनर्विचार करते हुए उन्हें लोक शिक्षण संचनालय द्वारा जारी निर्देश क्रमांक 4 के अनुसार पुनर्विचार कर नया आदेश 60 दिवस के अंतर्गत पारित करने हेतु कहा गया है, इस मामले में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष गोविंद देवांगन अधिवक्ता के द्वारा पैरवी किया गया और इस मामले की सुनवाई माननीय न्यायमूर्ति श्री *अरविंद सिंह चंदेल साहब* के न्यायालय में की गई,

  नेहरू देवांगन रायगढ़ 99261-64877

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