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मांस पकाते रंगे हाथों पकड़े गए चार आरोपी, भेजे गए जेल, जाने कहा कि है घटना

छत्तीसगढ़, रायगढ़

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मांस पकाते रंगे हाथों पकड़े गए चार आरोपी, भेजे गए जेल, जाने कहा कि है घटना

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रायगढ़ 17 अप्रैल 2026

रायगढ़ वनमण्डल के अंतर्गत आने वाले वन परिक्षेत्र रायगढ़ में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के उल्लंघन का एक गंभीर मामला सामने आया है। ग्राम देलारी में वन्यप्राणी का मांस पकाए जाने की गुप्त सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए वन विभाग की टीम ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

मामले की जानकारी देते हुए वन मंडलाधिकारी (DFO) ने बताया कि 16 अप्रैल को मुखबिर से देलारी गांव में वन्यप्राणी का मांस पकाए जाने की सूचना मिली थी। सूचना की गंभीरता को देखते हुए उप वनमण्डलाधिकारी द्वारा सर्च वारंट जारी किया गया, जिसके आधार पर संदिग्ध घरों की विधिवत तलाशी ली गई।
छापेमारी के दौरान अलग-अलग घरों से पका हुआ मांस बरामद किया गया: जिसमें आत्माराम (पिता धनीराम): 0.400 किलोग्राम पका हुआ मांस, हरिशंकर (पिता लक्ष्मीनारायण साव): 1.400 किलोग्राम पका हुआ मांस। तरुण (पिता त्रिनाथों): 0.500 किलोग्राम पका हुआ मांस। मोतीराम (पिता बुद्धराम राठिया): तलाशी के दौरान मांस नहीं मिला, लेकिन पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि उसने लगभग 1 किलोग्राम मांस पकाकर खा लिया था।

वन विभाग ने इस मामले में पीओआर (POR) प्रकरण क्रमांक 7541/08 दर्ज किया है। चारों आरोपियों को हिरासत में लेकर आवश्यक कानूनी औपचारिकताएं पूरी की गईं और उन्हें माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।
वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि वन्यजीवों का शिकार और उनके मांस का सेवन एक संगीन अपराध है। विभाग अब इस बात की जांच कर रहा है कि शिकार किस वन्यप्राणी का किया गया था और इसमें अन्य कितने लोग शामिल हैं।।

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