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ब्रेकिंग न्यूज़ – क्रमोन्नति वेतनमान देने हेतु माननीय हाई कोर्ट का आदेश
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ब्रेकिंग न्यूज़ – क्रमोन्नति वेतनमान देने हेतु माननीय उच्च न्यायालय का आदेश
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जय जोहार इंडिया TV नेहरू देवांगन की लेख संक्षिप्त में मामला इस प्रकार है कि *श्रीमती कल्पना रानी पांडे, सदाराम मरावी, हीरा सिंह राज एवं भरत लाल केवट* के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अलग-अलग याचिका प्रस्तुत कर यह प्रार्थना किया गया था कि सभी शिक्षक अपनी प्रथम नियुक्ति दिनांक से 10 वर्ष की सेवा बिना पदोन्नति के पूर्ण कर चुके हैं, और 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने तक उनको किसी प्रकार की पदोन्नति नहीं दिया गया था, राज्य शासन की सर्कुलर /आदेश दिनांक 10/3/2017 के अनुसार शिक्षक संवर्ग को 10 वर्ष पूर्ण करने पर प्रथम क्रमोन्नति वेतनमान प्राप्त करने के हकदार है एवं उसी प्रकार 20 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर द्वितीय क्रमोन्नति वेतनमान प्राप्त करने का भी हकदार है, इसी आधार पर एक शिक्षक श्रीमती सोना साहू के द्वारा मान्य उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका प्रस्तुत किया गया था, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के द्वारा अपने आदेश दिनांक 28 फरवरी 2024 को यह आदेश पारित किया गया कि श्रीमती सोना साहू 10 वर्ष पूर्ण करने के बाद आदेश दिनांक 10/ 3 /2017 के अनुसार क्रमोन्नति वेतनमान की पात्रता रखती है, एवं इस आदेश के आधार पर श्रीमती सोना साहू को लाभ नहीं मिलने पर उनके द्वारा अवमानना याचिका भी प्रस्तुत किया गया जिसमें राज्य शासन कि अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया और इसी बीच राज्य शासन के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध रिव्यू पिटीशन तैयार किया गया परंतु माननीय उच्च न्यायालय के डिवीजन बेंच के द्वारा राज्य शासन के रिव्यु पिटीशन को पुनः खारिज कर दिया गया इस प्रकार माननीय उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा पारित आदेश स्थिर होने से ऐसे समस्त शिक्षक जो इस निर्धारित समय को पूरा करते हैं वह भी क्रमोन्नति वेतनमान के पात्र हो गए हैं,
इसी आधार पर उक्त चारों याचिका करता के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष यह प्रार्थना किया गया है कि हम सब 10 वर्ष की सेवा बिना पदोन्नति के पूर्ण कर चुके हैं एवं सोना साहू मे पारित निर्णय के आधार पर भी हम पात्रता रखते हैं, इस मामले पर सुनवाई करते हुए माननीय उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति श्री सचिन सिंह राजपूत साहब द्वारा यह आदेश पारित किया गया कि याचिका करता का भी मामला सोना साहू के मामले जैसा है इसलिए इस मामले को श्रीमती सोना साहू के मामले में पारित न्याय निर्णय के आधार पर निराकृत कर दिया गया एवं राज्य शासन को या निर्देश दिया गया है कि याचिका करता के मामलों में सोना साहू के प्रकरण के आधार पर इनको भी क्रमोन्नति वेतनमान दिलाया जाए और इस संबंध में 120 दिवस में निर्णय लिया जाने हेतु आदेश किया गया,, इस मामले में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष गोविंद देवांगन अधिवक्ता के द्वारा पैरवी किया गया, अब इस निर्णय के आधार पर बहुत से शिक्षकों को क्रमोन्नति का लाभ मिलेगा।।

