दशहरा मैदान में बिना NOC पटाखा दुकान! नगर पंचायत ने थमाया नोटिस, हादसे की जिम्मेदारी दुकानदार पर तय की
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धरमजयगढ़ में बिना अनुमति पटाखा दुकान लगाने पर नगर पंचायत की सख्ती, दुकानदार को जारी किया नोटिस
दशहरा मैदान में बिना NOC पटाखा दुकान! नगर पंचायत ने थमाया नोटिस, हादसे की जिम्मेदारी दुकानदार पर तय की
जय जोहार इंडिया TV न्यूज नेटवर्क धरमजयगढ़- दीपावली पर्व के मद्देनजर पटाखों की बिक्री को लेकर धरमजयगढ़ नगर पंचायत ने सख्त रुख अपनाया है। दशहरा मैदान में बिना अनुमति पटाखा दुकान लगाए जाने के मामले में नगर पंचायत ने संबंधित दुकानदार को नोटिस जारी किया है।
नगर पंचायत धरमजयगढ़ के कार्यालय से 4 नवंबर 2026 को जारी नोटिस में उल्लेख किया गया है कि दशहरा मैदान में नगर पंचायत की अनुमति के बिना अवैध रूप से पटाखा दुकान लगाई गई है। साथ ही दुकान लगाने के लिए नगर पंचायत से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) भी प्राप्त नहीं किया गया है।

जारी नोटिस में संबंधित दुकानदार को सूचित किया गया है कि नियमों के विपरीत लगाए गए पटाखा दुकान में किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर उसकी समस्त जिम्मेदारी दुकानदार की स्वयं की होगी।
इस मामले में नगर पंचायत ने अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) धरमजयगढ़ एवं तहसीलदार धरमजयगढ़ को भी प्रतिलिपि भेजकर सूचना दी है।
सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल
पटाखों की दुकान अत्यंत संवेदनशील श्रेणी में आती है, जहां सुरक्षा मानकों और प्रशासनिक अनुमति का पालन बेहद जरूरी है। ऐसे में बिना अनुमति दुकान लगाए जाने का मामला सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े करता है।

अब देखना होगा कि नगर पंचायत के नोटिस के बाद संबंधित दुकान पर क्या कार्रवाई होती है और प्रशासन पटाखा दुकानों के संचालन में सुरक्षा नियमों का पालन किस तरह सुनिश्चित करता है।
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