मुख्य समाचार
मतदान के लिए कर्मचारियों और श्रमिकों को मिलेगा सवैतनिक अवकाश
जय जोहार इंडिया TV न्यूज नेटवर्क

जय जोहार इंडिया TV न्यूज नेटवर्क
मतदान के लिए कर्मचारियों और श्रमिकों को मिलेगा सवैतनिक अवकाश
श्रमिकों को मतदान के दिन 2-2 घंटे का अवकाश
जय जोहार इंडिया TV न्यूज नेटवर्क रायपुर:- 16 अप्रैल 2024:- भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देश के तहत् लोकसभा निर्वाचन, 2024 हेतु नियत मतदान तिथि में कारखाना अधिनियम, 1948 तथा छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1953 के अंतर्गत आने वाले कारखानों, संस्थाओं के स्थापनाओं में कार्यरत प्रत्येक श्रमिक, कर्मचारियों को छत्तीसगढ़ राज्य के संसदीय क्षेत्र में मतदान की तिथि को राज्य शासन द्वारा सवेतन अवकाश घोषित किया गया है।
छत्तीसगढ़ राज्य के संसदीय क्षेत्र बस्तर में 19 अप्रैल, राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर में 26 अप्रैल और सरगुजा, रायगढ़, जांजगीर-चांपा, कोरबा, बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर में 7 मई को मतदान होना है।
पड़ोसी राज्य के छत्तीसगढ़ में निजी या सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, दुकान, औद्योगिक उपक्रम या कारोबार-व्यवसाय में नियोजित को भी गृह राज्य के मतदान दिवस के दिन मिलेगा सवैतनिक अवकाश




